नए बिज़नेस अक्सर तीन साल के टर्नओवर जैसी टेंडर शर्तें पूरी नहीं कर पाते। DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को केंद्र सरकार के नियम राहत देते हैं।
स्टार्टअप को क्या मिलता है
- जनरल फाइनेंशियल रूल्स के नियम 170 के तहत EMD छूट।
- नियम 173(i) के तहत पिछले टर्नओवर और अनुभव की शर्तों में ढील।
- योग्य स्टार्टअप के लिए CPPP और GeM पर भी ऐसी छूट उपलब्ध है।
ध्यान रखने वाली शर्तें
- आपको DPIIT मान्यता चाहिए, सिर्फ नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन काफी नहीं।
- क्वालिटी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फिर भी पूरे करने होंगे।
- ये नियम केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और CPSE पर लागू हैं। राज्य सरकारों की अपनी स्टार्टअप नीतियां और अलग शर्तें हैं।
- कुछ टेंडर में साफ लिखा होता है कि छूट लागू नहीं है। पात्रता की शर्त ध्यान से पढ़ें।
GeM और CPPP प्रोफाइल में अपना DPIIT सर्टिफिकेट और स्टार्टअप स्टेटस सही दर्ज करें ताकि मूल्यांकन में फायदा दिखे।
स्रोत
- Startup India – Public procurement ↗
- General Financial Rules 2017 (as amended), Ministry of Finance ↗
SoftTender एक प्राइवेट कंसल्टेंसी है। हमारा GeM, CPPP, NSIC या किसी भी सरकारी विभाग से कोई संबंध नहीं है। GeM जैसे सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है; हम केवल अपनी सहायता सेवा का शुल्क लेते हैं। हम किसी भी टेंडर के मिलने की गारंटी नहीं देते।